बिना अनुमति बेचे 11 प्लॉट, तहसीलदार ने लगाई बिक्री पर रोक
छिंदवाड़ा (लगी क्या)। शहर से लगे ग्राम गुरैया में अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉट बिक्री का मामला अब तूल पकड़ चुका है। अवैध कॉलोनाइज़र लेखराम द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए 11 से अधिक प्लॉटों की अवैध रूप से बिक्री किए जाने के मामले में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है।
प्रकरण के मीडिया में प्रमुखता से आने के बाद कलेक्टर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए भूमि को 12 नंबर कॉलम में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, लेखराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि संबंधित भूमि की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं, यह कार्रवाई अन्य अवैध कॉलोनाइज़रों के लिए भी एक कड़ा संदेश मानी जा रही है।
न रेरा का पंजीयन, न कालोनी विकास की अनुमति –
इस मामले को लेकर जब प्रशासनिक स्तर पर पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि कालोनाइजर लेखराम पिता दादू अहरवार द्वारा भूमि में अवैध रूप प्लाटिंग की गई। जबकि इससे पहले कालोनाइजर को कालोनी विकास की अनुमति रेरा का पंजीयन ओर कालोनाइजर लाइसेंस जरूरी था लेकिन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कालोनाइजर द्वारा अवैध रूप से प्लाटो की अब भी बिक्री की जा रही हैं।
हाल ही में दो स्लॉट करवाए बुक –
सूत्रों की माने तो अवैध कालोनी घोषित होने के बाद भी कालोनाइजर लेखराम द्वारा प्लाटो की बिक्री की जा रही हैं। हाल ही में उक्त भूमि के दो प्लाट बेचे गए हैं, जिनकी रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में दो खरीदार दास और मोहबे के स्लॉट बुक किए गए हैं।
कालोनाइजर द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अब तक 15 से अधिक प्लाट बेचे जा चुके हैं।
जरा हट के…
प्रवीण काटकर
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